बेसिक शिक्षा
1972 के पूर्व उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थानीय निकायों के प्रबन्धन से सम्बन्धित अधिनियमों द्वारा गठित जिला परिषद एवं नगर निगमों सहित नगर पालिकाओं द्वारा संचालित एवं नियन्त्रित किये जाते थे। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों को छोड़कर प्रदेश के अन्य विद्यालयों में बेसिक/ बुनियादी/ प्राथमिक शिक्षा के गठन, समन्वयन एवं इसके प्रदान किये जाने की क्रिया को नियंत्रित करना था। इस अधिनियम के द्वारा “उत्तर प्रदेष बेसिक शिक्षा परिषद” नाम की स्वायत्तशासी निकाय निदेशक, बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद बेसिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण एवं तैनाती नियंत्रित करती है, विद्यालय समय अवधि निर्धारित करती है, तथा प्रदेश में बेसिक/ प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले निजी विद्यालयों को मान्यता देती है।