स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजना के अन्तर्गत कारपेन्टरी, कम्प्यूटर सेन्टर, क्राफ्ट सेंटर, दरीमेकिंग, डीजल पम्प रिपेयर, इलेक्ट्रिशियन, फ्रूट प्रिजरवेशन, जैम कटिंग, मोटर बाइडिंग, फिटर, फोटोग्राफी, प्लम्बरिंग, प्रिंटिंग, कम्पोजिंग एवं बुक बाइंडिंग, स्कूटर / मोटर साइकिल / आटों रिक्शा रिपेयरिंग, स्पिनिंग एवं बीविंग, टाइपिंग एण्ड शार्टहैण्ड, लेदर आर्ट, स्प्रे पेंटिंग एण्ड डेंटिंग, वेल्डिंग एण्ड फिटर, टी०वी० / वी०सी०आर० / रेडियो रिपेयर आदि व्यवसायों पर स्वैच्छिक संस्थाओं से आनलाइन प्रस्ताव मांगे जाते हैं। उक्त प्रस्तावों को संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी निश्चित अवधि के भीतर संस्था का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् अपनी संस्तुति के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशालय को भेजते हैं। निदेशालय से जांचोपरान्त इन प्रस्तावों को शासन भेजा जाता है। शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है। योजना की स्वीकृति एवं धनराशि भारत सरकार द्वारा सीधे संस्था को दी जाती है।