निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन)
पति की मृत्युन के उपरान्तज निराश्रित महिला को प्रतिमाह पेंशन के रूप में रू0 500/- दिये जाने का प्रावधान है।
लाभार्थी:
निराश्रित महिला
लाभ:
प्रतिमाह पेंशन के रूप में रू0 500/-
आवेदन कैसे करें
https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx