सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 एवं सूचना का अधिकार नियमावली-2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा अधिनियम की धारा-6(1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए जनसूचना अधिकारी के समक्ष लिखित रूप से या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से प्रारूप-2 में अनुरोध किया जा सकता है।
निर्धारित प्रारूप में अनुरोध प्राप्त होने पर जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत तीस दिन के भीतर उसका प्राविधानो के अन्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित कर दिया जायेगा। यदि निश्चित समय में जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना अनुरोध पत्र का निस्तारण नही किया जाता या जनसूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से क्षुब्ध है तो उस अवधि की समाप्ति या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपीलीय अथारिटी के समक्ष अधिनियम की धारा-19(1) के अधीन प्रथम अपील प्रारूप-13 में योजित किया जा सकता है। प्रथम अपील का निस्तारण अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिकतम 45 दिन में निस्तारण किया जायेगा। अधिनियम की धारा-3 के अधीन प्रथम अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील 90 दिन के भीतर माननीय राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रारूप-14 में प्रस्तुत किया जा सकता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 एवं सूचना का अधिकार नियमावली-2015 तथा प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेशों, मार्गदर्शिकाओं एवं निर्धारित प्रारूपों को उ0प्र0 शासन की वेबसाईट shasnadesh.up.gov.in के प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 से एवं मा0 राज्य सूचना आयोग की वेबसाईट upsic.gov.in से प्राप्त कर सकते है।
उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनो/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त किये जाने हेतु वेबसाईट http://rtionline.up.gov.in/RTIMIS विकसित किया गया है। इस व्यवस्था से नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन/प्रथम अपील किये जाने की सुविधा प्राप्त है। जिनका निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है।